जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पर्वतन टीम ने शुरू किया चैकिंग अभियान ।

जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पर्वतन टीम ने शुरू किया चैकिंग अभियान ।

+  खाद्य सुरक्षा उपायुक्त के नेतृत्व में रामनगर के हल्दुआ चैक पोस्ट पर 3 दर्जन से अधिक वाहनों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे 

+  नकली खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति कर्ताओं के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई

हल्द्वानी/रामनगर ।

   आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत आम जनमानस को सुरक्षित व गुणवत्तायुक्त खाद्य एवं पेय पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने और खाद्य पदार्थों में मिलावट की प्रभावी रोकथाम हेतु जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं ।

 जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त कुमाऊं मण्डल, डा राजेन्द्र सिंह कठायत के नेतृत्व में जनपद नैनीताल की खाद्य सुरक्षा प्रवर्तन टीम द्वारा शुक्रवार को रामनगर के हल्दुआ चैक पोस्ट पर उत्तर प्रदेश के स्वार, रामपुर, मुरादाबाद, गजरौला आदि क्षेत्रों से आने वाले खाद्य आपूर्तिकर्ता वाहनों का पुलिस व प्रशासन के सहयोग से आकस्मिक निरीक्षण कर विशेष चैकिंग अभियान चलाया गया।

  अभियान के तहत प्रवर्तन टीम द्वारा बाहरी क्षेत्र से आने वाले लगभग 03 दर्जन से अधिक वाहनों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान आपूर्तिकर्ता वाहनों में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ, खाद्य पदार्थ, नमकीन, बिस्कुट, बेकरी प्रोडक्स आदि का परिवहन होते हुए पाया गया।

  निरीक्षण के दौरान आपूर्तिकर्ता वाहनों से संदेह के आधार पर कुल 07 दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ तथा अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने जॉच हेतु लिये गये। जिसमें 03 नमूने दूध के 02 नमूने पनीर के 02 नमूने ब्रेड के, 01 नमूना नमकीन व 01 नमूना रस्क बिस्कुट का सम्मिलित है। सभी नमूने परीक्षण हेतु राजकीय विश्लेषण शाला को भेज दिये गए। नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने व परीक्षण में सही न पाये जाने पर संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध माननीय सक्षम न्यायालय में खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

    स्वार, मुरादाबाद क्षेत्र से ओविनी मारूति वैन में लगभग आधा कुंतल से अधिक दूषित व अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में विक्रय के लिये वाहन में लाये जा रहे खुले पनीर को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप न पाये जाने पर प्रवर्तन टीम द्वारा जनहित में मौके पर ही नियमानुसार नष्ट करवाया गया तथा 03 खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर नोटिस निर्गत किया गया । साथ ही उन्हें  खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों का अनुपालन करने व कारोबार में आवश्यक सुधार किये जाने हेतु निर्देशित किया गया और दिये गये निर्देशों का अनुपालन नियत समय सीमा के अन्तर्गत न किये जाने पर उनके विरूद्ध भी नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जायेगी।

   सभी प्रतिष्ठान स्वामियों/ समस्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि किसी भी खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा यदि खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के मानकों के अनुरूप खाद्य पदार्थों का विक्रय, निर्माण, संग्रहण, वितरण इत्यादि सही नहीं पाये जाने वाले पर एवं बिना पंजीकरण /लाईसेंस के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर, उसके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही की जायेगी ।  सभी खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया गया कि खाद्य पदार्थों के क्रय बिलों पर एफ एस एस ए आई लाईसेंस संख्या अंकित होना अनिवार्य है।

      बाह्य प्रदेशों से केवल पंजीकृत /लाईसेंस खाद्य कारोबारकर्ता से ही खाद्य पदार्थों को क्रय करने के निर्देश दिये गये एवं खाद्य पदार्थों के क्रय विक्रय करने का दैनिक रिकॉर्ड रखने के लिए कहा गया। साथ ही आम जनता से अपील की गई कि खाद्य एवं पेय पदार्थों को खरीदते समय निर्माण तिथि/उपभोग की तिथि व खाद्य कारोबारकर्ता का खाद्य लाईसेंस एवं पंजीकरण अवश्य देख लें और निम्न गुणवत्ता एवं अस्वास्थ्यकर खाद्य सामग्री का विक्रय संज्ञान में आने पर टोल फ्री नम्बर 18001804246 पर शिकायत कर सकते हैं।

       चैकिंग अभियान में खाद्य सुरक्षा उपायुक्त, कुमाऊं मण्डल, डॉ राजेन्द्र सिंह कठायत, सहायक आयुक्त अजब सिंह रावत , वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खां आदि सम्मिलित रहे।

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