आगामी पंचायत चुनाव तीन बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे …….. जानें क्या है पूरा मामला ……….सिर्फ 25 जुलाई 2019 से पहले के तीन बच्चों वालों को दी राहत ।
देहरादून।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट के बीच सरकार ने तीन बच्चों वाले नियम में राहत दे दी है। अब तीन बच्चों वाले लोग भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे पर यह नियम 25 जुलाई 2019 या उसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे के माता-पिता पर लागू नहीं होगा।
नवर्ष 2019 में पंचायत चुनाव से पहले सरकार ने तीन बच्चों वाले लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था।
इससे लंबे समय से चुनाव की तैयारियां कर रहे कई लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। नतीजा यह हुआ कि इन लोगों ने बाहर से ही अपने उम्मीदवारों को समर्थन देकर चुनाव लड़वाए। कई स्तर पर नाराजगी भी देखने को मिली। लोगों ने सरकार तक विभिन्न माध्यमों से अपनी बात पहुंचाई।
अबॉकरीब छह साल बाद सरकार ने इसमें बड़ी राहत दी है। अब इस नियम को थोड़ा शिथिल कर दिया है। प्रतिबंध वाला नियम 25 जुलाई 2019 या इसके बाद पैदा हुए तीसरे बच्चे के माता-पिता पर लागू होगा। इस संबंध में सरकार
अध्यादेश लाई थी, जिसकी अधिसूचना शुक्रवार को जारी की गई है।