पूर्व वायुसेना अधिकारी को 45 दिन में मुआवजा दें ।
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हल्द्वानी(नैनीताल)।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नैनीताल ने ईसीएचएस (एक्स सर्विस मैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम) की लापरवाही और सेवा में कमी को लेकर निर्णय सुनाया है। आयोग ने सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी के पक्ष में आदेश जारी कर 49,054 की क्षतिपूर्ति राशि 45 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया।
परिवादी कुसुमखेड़ा, हल्द्वानी निवासी मनीष बिष्ट ने आयोग में परिवाद दायर कर बताया कि वायुसेना से सेवानिवृत्ति के बाद 30 हजार का अंशदान ईसीएचएस योजना में कर हल्द्वानी स्थित पॉलीक्लिनिक को कैश लेस इलाज को चुना। स्वास्थ्य खराब होने पर जब ईएनटी
सर्जरी को निजी अस्पताल भेजा, तो जांच के लिए रेफरल न मिलने से 900 रुपये स्वयं खर्च किए और 4,800 की दवा का भुगतान किया। जो शिकायत पर लौटाई गई। ईसीएचएस की असंवेदनशीलता, पर रायनो मेनोमीट्री जांच व सर्जरी समय से नहीं हो पाई, जिससे मजबूर होकर गैर-अनुबंधित निजी अस्पताल में 18,154 का खर्च कर ऑपरेशन कराना पड़ा।
उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष रमेश कुमार जायसवाल एवं सदस्य विजयलक्ष्मी थापा और लक्ष्मण रावत की पीठ ने इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सेवा में कमी मानते हुए विपंक्षी गण को 19 हजार 54 रुपये इलाज खर्च, 20 हजार रुपये मानसिक पीड़ा व 10 हजार वाद व्यय अदा करने का निर्देश दिया। आदेश की अवहेलना पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी है।